(India)
भारतीय स्टेट बैंक गुरुवार को चुनावी बांड से संबंधित सभी विवरणों का पूरा खुलासा कर सकता है। इसमें यूनिक बांड नंबर भी शामिल होंगे जो खरीदारों और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों के बीच संबंध को जाहिर कर देंगे। सोमवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने एसबीआई को 21 मार्च की शाम पांच बजे से पहले चुनाव आयोग को बॉन्ड की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका सूचीबद्ध नहीं होने के आधार पर बांड विवरण के खुलासे के खिलाफ एसोचैम और सीआईआई की दलीलों पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था कि एसबीआई को अपने तरीके से फैसला लेने का आधिकार नहीं है। उसे अपने पास मौजूद सभी चुनावी बॉंड की पूरी जानकारी देनी ही होगी।
Author: JAN TV Editorial Team
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