SC : ए राजा का विधायक के रूप में निर्वाचन रद्द करने के केरल हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया
(India) सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें 2021 में देवीकुलम विधानसभा सीट से सीपीआई (एम) विधायक ए राजा के चुनाव की वैधता को रद्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर लिया था कि ए राजा ने ईसाई धर्म अपना लिया था और इसलिए उन्हें राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) का सदस्य नहीं माना जा सकता, जबकि देवीकुलम सीट एससी के लिए आरक्षित थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें इडुक्की जिले की देवीकुलम विधानसभा सीट से सीपीआई (एम) नेता ए राजा का चुनाव रद्द कर दिया गया था। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने 23 मार्च, 2023 के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राजा द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।

केरल के देवीकुलम विधानसभा क्षेत्र से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के उम्मीदवार ए राजा ने हाल ही में कहा कि वह अपनी वैधता के बारे में 'जनता की अदालत' में अपना दावा पेश करेंगे। यह बयान उनके चुनावी विवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने 2023 में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी और अब इस मामले में अपना अंतिम निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ए. राजा की अपील को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि ए. राजा की 2021 की चुनावी जीत वैध मानी गई है और वह विधायक के रूप में बने रहेंगे।

Author: JAN TV Editorial Team

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