सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैरिफ की वापसी, ट्रंप ने ‘धारा 122’ का लिया सहारा
(India) अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के टैरिफ फैसले को Supreme Court of the United States द्वारा अवैध ठहराए जाने के तुरंत बाद प्रशासन ने नया कदम उठाया है। व्हाइट हाउस की फैक्टशीट के मुताबिक, ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 की ‘धारा 122’ का उपयोग करते हुए 150 दिनों के लिए आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत अस्थायी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह शुल्क 24 फरवरी से लागू होगा और तय अवधि पूरी होने के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, जब तक कि कांग्रेस इसे आगे बढ़ाने का निर्णय न ले।
धारा 122 राष्ट्रपति को भुगतान संतुलन से जुड़ी आपात स्थितियों में सीमित अवधि के लिए आयात शुल्क और कुछ प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रावधान के तहत औपचारिक जांच की आवश्यकता नहीं होती, जिससे प्रशासन को त्वरित निर्णय लेने की छूट मिलती है। हालांकि कुछ जरूरी वस्तुओं—जैसे ऊर्जा उत्पाद, कृषि सामग्री, फार्मास्यूटिकल्स और चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स—को इस अस्थायी टैरिफ से बाहर रखा गया है।
अमेरिकी वित्त मंत्री Scott Bessent ने कहा कि टैरिफ नीति प्रशासन की व्यापक आर्थिक रणनीति का हिस्सा बनी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत का फैसला विशेष कानूनी प्रावधानों तक सीमित है और सरकार वैकल्पिक धाराओं के तहत व्यापारिक उपाय जारी रख सकती है। प्रशासन का तर्क है कि बढ़ते व्यापार घाटे और विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए ये कदम आवश्यक हैं, जबकि आलोचक इसे वैश्विक व्यापार संतुलन पर असर डालने वाला निर्णय बता रहे हैं।

Author: JAN TV Editorial Team

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