ट्रंप की नीति पर कोर्ट की रोक, चीन ने एकतरफा शुल्क हटाने की मांग दोहराई
(India) वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर डालने वाले घटनाक्रम में Supreme Court of the United States ने पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump की व्यापक टैरिफ नीति को कानूनी चुनौती देते हुए सीमित कर दिया है। अदालत ने 6-3 के बहुमत से कहा कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति को आयात को “विनियमित” करने का अधिकार है, लेकिन व्यापक कराधान या टैरिफ लगाने की स्पष्ट शक्ति नहीं दी गई है। फैसले में यह भी रेखांकित किया गया कि कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी के बिना ऐसे कर लागू नहीं किए जा सकते।
इस निर्णय के तुरंत बाद China ने अमेरिका से सभी एकतरफा टैरिफ हटाने की मांग की। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इस तरह के शुल्क अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों और सहयोग की भावना के विपरीत हैं। चीनी पक्ष ने यह भी संकेत दिया कि यदि अमेरिका वैकल्पिक व्यापार जांच या अन्य उपायों के जरिए दबाव बनाता है, तो वह अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
वहीं ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर संकेत दिया कि प्रशासन कानूनी रूप से टिकाऊ 15% तक के नए टैरिफ विकल्पों पर विचार कर रहा है। इससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक तनाव और गहराने की आशंका बढ़ गई है, जिसका असर वैश्विक सप्लाई चेन और बाजारों पर पड़ सकता है।

Author: JAN TV Editorial Team

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