मधु किश्वर पर केस दर्ज, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट का आरोप
(PUNJAB, PUNJAB) सोशल मीडिया पर कथित भ्रामक और फर्जी सामग्री फैलाने के आरोप में शिक्षाविद Madhu Kishwar के खिलाफ चंडीगढ़ में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई शहर के एक निवासी की शिकायत के बाद की गई है।

चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, सेक्टर-26 थाने में किश्वर और कुछ अन्य सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। इनमें धारा 196 (समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना), 336(1) (जाली दस्तावेज बनाना) और 356 (आपराधिक मानहानि) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान भी शामिल हैं।

पुलिस के आधिकारिक बयान के मुताबिक, 19 अप्रैल को दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर अश्लील और भ्रामक टेक्स्ट के साथ कुछ वीडियो क्लिप्स वायरल किए जा रहे थे, जिनमें व्यक्ति की गलत पहचान बताई गई थी।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह जानबूझकर झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करने और उसे प्रसारित करने का मामला है, जिसका उद्देश्य किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना और सार्वजनिक शांति भंग करना हो सकता है।

जांच के दौरान सामने आया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति एक ट्रैवल व्लॉगर है, जिसकी पत्नी नियमित रूप से उनके सोशल मीडिया अकाउंट से अपडेट साझा करती हैं। महिला ने पुलिस को दिए बयान में पुष्टि की कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उनके पति हैं। पुलिस ने व्लॉगर और वीडियो में नजर आ रही एक अन्य महिला के बयान भी दर्ज किए हैं।

इस बीच, Madhu Kishwar ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि चंडीगढ़ पुलिस की एक टीम सोमवार देर रात उनके पास नोटिस देने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार रात में महिलाओं से मिलने या कार्रवाई करने की अनुमति नहीं होती, इसलिए उन्होंने पुलिस से सुबह आने का अनुरोध किया।

फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में और तथ्य सामने आ सकते हैं।

Author: JAN TV Editorial Team

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