सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी अजय माकन की याचिका
(India)

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय माकन की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर विज्ञापन और प्रचार में सरकारी फंड के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अजय माकन से संबंधित हाई कोर्ट में अपील करने को कहा है। माकन की याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार के रेडियो-टीवी विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के मुताबिक सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस को छोड़कर किसी नेता की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती. बीजेपी ने भी 20 जून को धमकी दी थी कि अगर दिल्ली सरकार ने अपना विज्ञापन वापस नहीं लिया तो वह मामले को शीर्ष कोर्ट तक ले जाएगी.

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।