राज्य के 40,757 निजी स्कूलों के लाखों अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है... इन स्कूलों की मनमानी फीस पर नकेल के लिए बनाया गया नया फीस कानून एक जुलाई से लागू होगा... नए कानून के तहत अब फीस तय करने के लिए हर स्कूल में अलग से समिति बनेगी...समिति की मोहर के बाद बढ़ा शुल्क वसूला जा सकेगा... वहीं फैसला नहीं मानने पर संस्था प्रधानों पर 50 हजार से ढाई लाख तक जुर्माना लगेगा....
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