न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरोपी से दो दिन तक पूछताछ की अनुमति मांगी गई थी। पुलिस ने शनिवार को ही केशव नेगी को गिरफ्तार किया था और अब उससे घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी।
यह मामला 4 जून को दक्षिण दिल्ली के हौज रानी इलाके में स्थित ‘फ्लरिश स्टे’ होटल में लगी भीषण आग से जुड़ा है, जिसमें 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मृतकों में कई ऐसे लोग भी शामिल थे जो साकेत स्थित अस्पतालों में अपने परिजनों के इलाज के सिलसिले में दिल्ली आए हुए थे।
जांच एजेंसियों के अनुसार होटल में अग्नि सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर उल्लंघन सामने आए हैं। प्रारंभिक जांच में वैकल्पिक निकास मार्ग की कमी, आग से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था न होना और भवन में उचित वेंटिलेशन का अभाव जैसी खामियां उजागर हुई हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इमारत के पास वैध अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं था।
पुलिस इससे पहले होटल के मालिक लवकेश बजाज को भी गिरफ्तार कर चुकी है। उसके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा होटल से जुड़े कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आग लगने की असली वजह क्या थी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है। इस हादसे ने राजधानी में संचालित गेस्ट हाउसों, बी एंड बी इकाइयों और छोटे होटलों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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