आय से अधिक संपत्ति मामला: जमानत पर सुनवाई टली
(TAMILNADU, India) जेल में बंद अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता को कम से कम छह दिन और वहीं रहना पड़ेगा क्योंकि बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में सजा को निलंबित करने और तुरंत जमानत देने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई सात अक्तूबर तक के लिए टाल दी । अदालत ने मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई छह अक्तूबर तक के लिए टाल दी थी, लेकिन उनके वकील द्वारा तुरंत सुनवाई का आग्रह किए जाने पर चंद घंटे बाद मामला बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया था। मामला जब सुनवाई के लिए अवकाश पीठ की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रत्नकला के सामने आया तो जयललिता के वकील राम जेठमलानी ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत अपील लंबित रहने तक अपनी मुवक्किल की सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया । धारा 389 के मुताबिक, यदि दोषी व्यक्ति की कोई अपील लंबित रहती है तो अपीली अदालत सजा की तामील पर रोक का आदेश दे सकती है । इसके अतिरिक्त, यदि व्यक्ति जेल में है तो उसे जमानत या निजी मुचलके पर रिहा किया जा सकता है ।

Author: JAN TV Editorial Team

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