ओम प्रकाश चौटाला को झटका, दिल्‍ली हाईकोर्ट ने दिया सरेंडर करने का आदेश
(DELHI, India) उच्च न्यायालय ने कहा कि इनेलो प्रमुख अदालत को धोखा नहीं दे सकते और उन्हें ‘इस अदालत की महिमा, गरिमा और मर्यादा पर सवाल खड़ा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।’ न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने आत्मसमर्पण के लिए रविवार या सोमवार तक का समय देने की इजाजत प्रदान करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें कल आत्मसमर्पण करने दें। इस पर मोल-तोल नहीं करें। चौटाला को शिक्षक नियुक्ति मामले में जमानत दी गई थी। इस मामले में उन्हें निचली अदालत ने दोषी करार देने के बाद दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में उनकी अपील लंबित है। अदालत ने कल इनेलो नेता को आज व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया था। वह आज व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हुये। उन्हें तीस हजारी अदालत में अदालत के समन तामील कराया गया था जहां वह आय से अधिक संपत्ति के एक दीगर मामले में पेश हो रहे थे।

Author: JAN TV Editorial Team

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