दिल्ली में प्रतिबंधित बैटरी रिक्शा को फिर से चलने देने का रास्ता साफ करने वाले महत्वपूर्ण विधेयक को लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी। सरकार ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि जल्द ही होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में लाभ उठाने के लिए सरकार इस विधेयक को लाई है। उसने कहा कि ये संशोधन विधेयक केवल दिल्ली के बैटरी रिक्शाओं के लिए नहीं। बल्कि देश भर के बैटरी रिक्शाओं के लिए है। सडक परिवन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर यान संशोधन विधेयक 2014 पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि इसमें केवल दो मुख्य संशोधन हैं। पहला संशोधन है कि बैटरी रिक्शा चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आठवीं पास होने की पात्रता से मुक्त किया गया है और दूसरा कि इन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस पाने में कमर्शियल लाइसेंस पाने की लगभग डेढ साल की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पडेगा। इसकी बजाय वे निर्माता कंपनी या संबंधित संस्था द्वारा 10 दिन की ट्रेनिंग दिए जाने के बाद इसे पा सकेंगे।
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