इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली की फांसी की सज़ा उम्रकैद में बदली
(Allahabad, Allahabad) बीते साल सितंबर महीने में गाजियाबाद की सत्र अदालत ने सुरेंद्र कोली के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया था, लेकिन बाद में बड़ी अदालत ने उसकी सजा की तामिल पर रोक लगा दी थी, कोली गाजियाबाद की जेल में बंद है, गौरतलब है कि राष्ट्रपति ने कोली की दया याचिका खारिज कर रखी है,
क्या था मामला?
कोली को रिम्पा हल्दार नाम की एक लड़की की हत्या का दोषी ठहराया गया है, रिम्पा दिसंबर 2006 में लापता पाई गई थी, जांच के बाद पुलिस ने पाया कि कोली ने उसकी हत्या कर दी थी, जांच में पुलिस को एक मकान डी-5 के पास नाले से कई बच्चों के कंकाल मिले थे, यह मकान कारोबारी मोनिंदर सिंह पंधेर का था और कोली उसका घरेलू नौकर था, इस मामले में कोली और पंधेर दोनों को निचली अदालत ने मृत्युदंड सुनाया लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पंधेर को बरी कर दिया और कोली की सजा बहाल रखी, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोली की सज़ा बदल दी है

Author: JAN TV Editorial Team

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