हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
(India)
नालंदा जिले के छबिलापुर के मौलनाडीह मे 2011 में हुए जमीन विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में मौलनाडीह के पुर्व मुखिया गुड्डू मियाँ समेत दस आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। साथ ही 10-10 हजार रुपये की आर्थिक दंड की भी सजा सुनायी गयी है। बिहारशरीफ कोर्ट के एडीजे 03 के न्यायाधीश राजेश कुमार पांडेय ने आज सभी आरोपियों को सजा सुनायी है ।

Author: JAN TV Editorial Team

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