हाइकोर्ट ने राजस्थान हाउस में ठहरे सांसद व विधायकों की ओर से बकाया राशि नहीं चुकाने के मामले में आदेश दिया,,,कोर्ट ने कहा की बकाया नहीं चुकाने वालों की संपत्ति कुर्क कर ली जाए,,,इस संबंध में सरकार से एक माह में पालना रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है ,,,,इसके साथ ही पूर्व सांसद भंवर जितेन्द्र सिंह के पक्षकार बनने की गुहार वाले प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया ,,,अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 23 जनवरी को तय की है
Author: JAN TV Editorial Team
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