राजस्थान हाउस का किराया नहीं चुकाने वालों पर कोर्ट सख्त
(India)
हाइकोर्ट ने राजस्थान हाउस में ठहरे सांसद व विधायकों की ओर से बकाया राशि नहीं चुकाने के मामले में आदेश दिया,,,कोर्ट ने कहा की बकाया नहीं चुकाने वालों की संपत्ति कुर्क कर ली जाए,,,इस संबंध में सरकार से एक माह में पालना रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है ,,,,इसके साथ ही पूर्व सांसद भंवर जितेन्द्र सिंह के पक्षकार बनने की गुहार वाले प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया ,,,अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 23 जनवरी को तय की है

Author: JAN TV Editorial Team

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।