पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) की ओर से जारी बयान में कहा गया है पाकिस्तानी आर्मी ऐक्ट (PAA) के तहत जासूस को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (FGCM) द्वारा मौत की सजा दी गई थी। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उसकी मौत की सजा पर मुहर लगा दी है।
भारतीय नागरिक कुलभूषण यादव को रॉ का एजेंट होने बलूच आंदोलन को हवा देने और चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरीडोर परियोजना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के आरोप में मार्च 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में ये व्यक्ति ख़ुद को भारतीय नौसेना का मौजूदा अधिकारी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सदस्य बताया। साथ ही जाधव ने अपने इकबालिया बयान में दावा किया कि उन्होंने 2003 में खुफिया गतिविधियां शुरू कीं और ईरान के चाबहार में अपना बिज़नेस स्थापित किया।
पाकिस्तान द्वारा जारी इस वीडियो कबूलनामे को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। भारत ने यह तो स्वीकार किया था कि जाधव सेवानिवृत नौसेना अधिकारी हैं लेकिन इस आरोप का खंडन किया था कि वह सरकार से किसी भी रूप में जुड़े थे। उस समय भारत सरकार ने इसे पठानकोट हमले में अपनी जिम्मेदारी से बचने की पाकिस्तान की कोशिश करार दिया था।
Author: JAN TV Editorial Team
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