रॉकी पर आरोप है कि 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि उसने रॉकी की कार को ओवरटेक किया था। पिछले साल 7 मई को रॉकी यादव ने आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 11 सितंबर से पहले इस मामले में फैसला आना चाहिए। आदित्य के मां-पिता ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि न्याय होगा। 7 मई 2016 आदित्य अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया अपनी ही कार से लौट रहा था। सफर में रॉकी यादव से साइड देने को लेकर झगड़ा हुआ और रॉकी ने उसे गोली मार दी। इस मामले ने बिहार की राजनीति को गर्मा दिया था। आदित्य को अस्पताल ले जाते जाते ही उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी।
इस मामले में रॉकी यादव के साथ रहे टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को भी जेल भेजा गया था। रॉकी जेल में है। इस मामले में 9 मई 2016 को रामपुर थाना में कांड संख्या 130/16 दर्ज है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 11 सितंबर से पहले इस केस का फैसला हो जाना चाहिए। मामले के लिए गठित एसआईटी ने घटनास्थल, मृतक आदित्य सचदेवा की कार, आदित्य के कपड़े से खून के नमूने सहित कई साक्ष्य इकठ्ठे किये थे। साथी ही रॉकी यादव का पिस्टल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। इस मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में 462 पन्नों की चार्जशीट में हत्याकांड के आरोपितों के खिलाफ प्रमाण दिये गये थे।
आदित्य की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को भी साक्ष्य के रूप में दिया गया है। आदित्य के सर में गोली हुए जख्म और रॉकी के पिस्तौल से बरामद गोली का भी मिलान किया गया। इसके अलावा रॉकी द्वारा प्रयोग किया जानेवाले मोबाइल नंबरों की सीडीआर भी कोर्ट को सौंपी गयी है। (न.सं.) गया। सिविल कोर्ट परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सेल के पदाधिकारियों की बैठक हुई।
इसमें जिला जज सजल मंदिलवार द्वारा लंबित वादों निष्पादन कराने के लिए कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया।सिविल कोर्ट में पूर्वी गेट से लेकर सीजेएम कोर्ट तक शेड निर्माण कराने एवं प्रस्तावित मध्यस्थता केंद्र खोलने पर रणनीति तैयार की गयी। इसकी अध्यक्षता जिला जज ने की। मौके पर डीएम कुमार रवि, एसएसपी गरिमा मलिक, पीपी सरताज अली खां, सीएस डा. बबन कुवर, मेडिकल अधीक्षक डा. सुधीर कुमार सिन्हा, जीपी सफीकउद्दीन अंसारी, वकील मुरारी कुमार हिमांशु, अनिल कुमार आदि थे।
Author: JAN TV Editorial Team
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