गृह मंत्रालय के नए आदेश से राजनीतिक विवाद पैदा होने की आशंका है। दरअसल, अभी तक बीएएसफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में पहले 15 किलोमीटर के दायरे में सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार था, जिसे अब बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है।
Digital Desk: Firoz Khan
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