सीएम योगी ने टीम-9 को आदेश दिया है कि कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। रात में 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी ही रहेगी। आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट को देखते हुए लखनऊ में पहले ही धारा-144 लागू कर दी गई थी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को ओमिक्रॉन के कारण अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने को कहा है।
यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू लागू
रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू
शादी समारोह में 200 लोगों से ज्यादा पर पाबंदी
ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते फैसला
Author: JAN TV Editorial Team
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