(Kota, Kota)
कोटा में चंबल रिवर फ्रंट मामले में एनजीटी ने निर्माण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है । अशोक मलिक और द्रुपद मलिक की याचिका को एनजीटी भोपाल बेंच ने खारिज किया है । एनजीटी ने गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च की ओर से पेश रिपोर्ट को सही माना है। रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण नियमों का और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 का उल्लंघन नहीं माना गया। एनजीटी में दायर याचिका में कहा गया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन कर रिवर फ्रंट का कंस्ट्रक्शन घड़ियाल अभयारण्य इलाके में हुआ है। नदी के किनारों पर कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है जो पूरी तरह अवैध है। साथ ही कहा गया कि कोटा यूआईटी ने कोई इस संबंध में पर्यावरण स्वीकृति भी नहीं ली। याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने रिपोर्ट के आधार पर याचिका को खारिज किया।
Author: JAN TV Editorial Team
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