(India)
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा अपनी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, हाल ही में सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था | पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया |
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।