(UTTARPRADESH, UTTARPRADESH)
माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जान से मारने की धमकी देकर एक व्यक्ति की जमीन अपने नाम कराने के मामले में हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी, उसके मामा आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा और करीबी अफरोज की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई की और एक अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था।फखर ने 2023 में गाजीपुर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्बास व अन्य ने 2012 में जबरन उसकी जमीन की रजिस्ट्री करा ली। इस मामले में अब्बास के वकील ने जमानत अर्जी पर बहस करते हुए कहा था कि यह मुकदमा राजनीतिक द्वेष से दर्ज कराया गया है।
Author: JAN TV Editorial Team
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