(WESTBENGAL, WESTBENGAL)
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के जरिए भर्ती किए गए 32,000 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने वाले एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके बाद शिक्षकों ने खुशी मनाई। उन्होंने एक-दूसरे पर गुलाल लगाया और मिठाइयां बांटीं।
शिक्षक भानुगोपाल दास ने कहा, "इस फैसले से हमें बहुत राहत मिली है।" एक अन्य शिक्षक ने कहा, "12 मई, 2023 को एकल पीठ द्वारा हमारी नियुक्तियों को अमान्य ठहराए जाने के बाद से हम काफी परेशान थे, लेकिन अब ये फैसला हमारे लिए खुशियां लेकर आया है।"
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