राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत, सुल्तानपुर कोर्ट ने किया बरी
(Amethi, Sultanpur) कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत से मानहानि मामले में राहत मिली है। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया।

यह मामला वर्ष 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। इस बयान को लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का आरोप था कि राहुल गांधी के बयान से अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा और लंबे समय तक इसकी सुनवाई चली। राहुल गांधी ने आरोपों को खारिज करते हुए शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताया था।

मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे। 26 अक्टूबर 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें इस मामले में दोषमुक्त कर दिया। इस फैसले से कांग्रेस नेता को कानूनी राहत मिली है।

राहुल गांधी पर अन्य मानहानि मामले भी चर्चा में

राहुल गांधी इससे पहले भी कई मानहानि मामलों का सामना कर चुके हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा मामला भी शामिल है। इस मामले में 2023 में गुजरात की अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हुआ।

अमित शाह से जुड़े मामले में सुल्तानपुर अदालत का फैसला राहुल गांधी के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम है। हालांकि, इस फैसले का असर उनके अन्य मामलों पर अपने आप नहीं पड़ेगा, प्रत्येक मामले का निर्णय उसकी अलग कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगा।

Digital Desk: Neha Sharma

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