(India)
इस फैसले के साथ ही दिल्ली की बिजली कंपनियों का भी टेंशन बढ़ गया है। पिछले कुछ समय से बिजली कंपनियां अपने बही-खातों के ऑडिट का विरोध कर रही हैं। जस्टिस प्रदीप नंदराजोग और वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम के तहत शीर्ष लेखा संस्था को निजी दूरसंचार कंपनियों के खातों के जांच की अनुमति दी है। कोर्ट ने 2010 में दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट के आदेश के खिलाफ ऐसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (एयूएसपीआइ) और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआइ) द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।
Author: JAN TV Editorial Team
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