अधिकतम आठ वर्षो तक ही सऊदी अरब में रह सकेंगे प्रवासी
(International)
अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के अवसर मुहैया कराने के लिए सऊदी अरब फिर कानून बदलने की तैयारी में है। नए कानून के तहत प्रवासी अधिकतम आठ वर्षो तक ही सऊदी अरब में रह सकेंगे। इससे बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। विवादास्पद निताकत कानून का दायरा बढ़ाने के लिए प्रस्तावों के अध्ययन में जुटे सऊदी अरब के श्रम मंत्रलय ने इस नए कानून का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद देश में विदेशी कामगारों की संख्या घटाना और देशवासियों के लिए अच्छी पगार वाली ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना है। प्रस्तावित कानून के तहत सऊदी में पत्नी और दो बच्चों के साथ रह रहे प्रवासी श्रमिक को दो विदेशी कामगारों के रूप में गिना जाएगा।

Author: JAN TV Editorial Team

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