(DELHI, India)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमानी मल्होत्रा ने अभियुक्त भवानी शंकर और विकास पहाड़ी को लूटपाट के अपराध का दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि अभियोजन अभियुक्त भवानी शंकर और विकास पहाड़ी का अपराध सिद्ध करने में सफल रहा है। अदालत ने शंकर को सजा देते समय पीड़ित सोनू और एक पुलिसकर्मी की गवाही पर भरोसा किया। इस पुलिसकर्मी ने ही शंकर को पकड़ा था। पुलिस के अनुसार चांदनी चौक की एक दुकान में काम करने वाला सोनू पिछले साल तीन नवंबर को कश्मीरी गेट बस अड्डे की ओर जा रहा था। अचानक तीन व्यक्तियों ने उसका रास्ता रोका और बैग लूट लिया जिसमें कलाई घड़ी और खाने का डिब्बा था जो उसके नियोक्ता ने दीवाली के उपहार के रूप में उसे दिया था। पुलिस का कहना था कि शंकर और विकास ने सोनू का बैग लूटा था जबकि तीसरा व्यक्ति चाकू लिये खड़ा था। शंकर को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था जबकि विकास को कुछ दिन बाद गिरफ्तार किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शंकर और विकास ने सभी आरोपों से इंकार किया लेकिन अदालत ने मामले में पेश साक्ष्यों पर भरोसा करते हुये दोनों को दोषी ठहराया। सोनू की लूटी गयी घड़ी विकास के पास से बरामद हुई थी।
Author: JAN TV Editorial Team
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