शीर्ष अदालत ने कहा कि फिल्म के प्रदर्शन पर किसी तरह की रोक से फिल्म निर्माताओं के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होंगे। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आपको पसंद नहीं है तो फिल्म नहीं देखें लेकिन इसमें धार्मिक पहलुओं को समेटने का प्रयास न करें।
Author: JAN TV Editorial Team
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