समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के आरोपी असीमानंद को मिली बेल
(PUNJAB, India) एनआईए ने असीमानंद और तीन अन्य के खिलाफ समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में आरोप लगाए हैं। मामले में असीमानंद और तीन अन्य कमल चौहान, राजेंद्र पहलवान और लोकेश शर्मा को आरोपी बनाया गया है। असीमानंद पर ब्लास्ट करवाने में मदद देने का आरोप है जबकि राजेंद्र पहलवान, लोकेश शर्मा और कमल चौहान पर रेल में बम लगाने का आरोप है। इन पर आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या के प्रयास, देशद्रोह व अन्य अन्य आपराधिक धाराओं और विस्फोटक अधिनियम, रेलवे अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने संबंधी अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज है। एनआईए ने 20 जून 2011 को चार्जशीट दाखिल की थी। नई दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के पास दीवाना गांव में 18 फरवरी 2007 को विस्फोट हुआ था। रेलगाड़ी के दो कोच में सूटकेस बम फिट किए गए थे। इस विस्फोट में मारे गए कुल 68 लोगों में से ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे।

Author: JAN TV Editorial Team

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