(DELHI, India)
अदालत ने इससे पहले उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया । उन पर 1,676 टाट्रा ट्रकों की खरीद संबंधी फाइल को मंजूर करने के लिए तत्कालीन सेनाप्रमुख जनरल वीके सिंह को कथित तौर पर 14 करोड़ रूपये की रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है । विशेष सीबीआई न्यायाधीश मधु जैन ने तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें 20 अक्तूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में दे दिया । न्यायाधीश ने कहा ,‘इन्हें हिरासत में लीजिए। दस्तावेजों की जांच तथा मामले की सुनवाई 20 अक्तूबर को होगी । इस बीच , सीबीआई ने तेजिंदर सिंह को आरोप पत्र तथा अन्य कागजात की प्रतिलिपि सौंपी । सिंह अदालत का सम्मन मिलने पर पेश हुए थे । इससे पहले उन्होंने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की जिसका सीबीआई ने विरोध किया और जिसे बाद में अदालत ने खारिज कर दिया । अदालत ने गत 28 अगस्त को इस आरोप पत्र का संज्ञान लिया था और इससे पहले सीबीआई द्वारा जांच के दौरान रिकार्ड किए गए तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी , वीके सिंह और अन्य गवाहों के बयानों को सुना । सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया कि अगस्त-सितंबर 2010 में 1,676 टाट्रा ट्रकों की खरीद संबंधी फाइल वीके सिंह के पास लंबित थी । तत्कालीन सेना प्रमुख वाहनों की कुल दर्शाई गई आवश्यकता संख्या से सहमत नहीं थे और उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि इस आवश्यकता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है । इसलिए उन्होंने विभिन्न विभागों से इसके बारे में ताजा राय मांगी थी ।
Author: JAN TV Editorial Team
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