(DELHI, India)
न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और एआर दवे की पीठ ने कोली की मौत की सजा की तामील पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी। उच्चतम न्यायालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में पीठ के समक्ष मध्य रात्रि के बाद एक अपील पेश की गई और देर रात एक बज कर करीब 40 मिनट पर आदेश जारी किया गया। अधिकारी ने बताया कि आदेश के बारे में संबद्ध जेल प्राधिकारियों को बता दिया गया है। कोली को मेरठ जेल में आगामी 12 सितंबर को फांसी दी जानी थी। उसे मेरठ जेल में उच्च सुरक्षा वाली एक बैरक में रखा गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की अगुवाई में वकीलों के एक दल ने 42 वर्षीय कोली की ओर से आवेदन दाखिल किया। वकीलों ने उच्चतम न्यायालय के 24 जुलाई 2014 को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है। न्यायालय ने 24 जुलाई के आदेश में निठारी में हुए बलात्कार और हत्याओं के मामले के दोषी कोली को सुनाई गई मौत की सजा की तामील पर रोक लगाने का अनुरोध ठुकरा दिया था।
Author: JAN TV Editorial Team
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