(India)
स्थगनादेश लगाते हुए अदालत ने कहा कि प्रतिलिप्याधिकार की तस्करी देश के स्थापित प्रणाली के लिए अभिशाप है और इसे कड़ाई से नियंत्रित किया जाना चाहिए। फिल्म के निर्माताओं में से एक ‘फॉक्स स्टार स्टूडियोज इंडिया लिमिटेड’ ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह उनकी (निर्माताओं की) अनुमति के बिना फिल्म को इंटरनेट से जुड़े किसी भी डिवाइस पर दिखाने या उसे प्रसारित करने पर रोक लगा दे। याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने इस मामले में निर्माताओं द्वारा वादी बनाए गए 18 वेबसाइटों और अन्य सूची के माध्यम से अदालत को मिले 72 अन्य वेबसाइटों को भी नोटिस जारी किया। फिल्म मुहैया कराने से वेबसाइटों को रोकने के अलावा अदालत ने विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार विभाग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से कहा है कि वह निर्माताओं द्वारा चिन्हित वेबसाइटों को ब्लॉक करके आदेश का पालन सुनिश्चित करें। अदालत ने इस मामले में सुनवायी के लिए अगली तारीख 21 नवंबर को तय की है। फिल्म ‘बैंग बैंग’ दो अक्तूबर को रिलीज हुई।
Author: JAN TV Editorial Team
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