(India)
गृह राज्यमंत्री राम शिंदे ने कहा, 'मुझे सूचना मिली है कि चार-पांच लोगों ने छुट्टी का अनुरोध किया और उनमें से वह (संजय दत्त) ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें बार बार छुट्टी दी गई, हमें यह पता करने की जरूरत है कि किस कानून के तहत उन्हें यह छुट्टी दी जाती है और अगर उन्हें यह सुविधा दी गई है तो अन्य के मामलों में भी उसी कानून का क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया.' शिंदे ने कहा कि उन्होंने पुणे के उपमहानिरीक्षक (जेल) को जांच करने और रिपोर्ट देने को कहा है, उन्होंने कहा, 'अगर संजय दत्त छुट्टी पर रिहा किए जाते हैं और अन्य नहीं, तो इस बात की जांच करने की जरूरत है कि किस आधार पर उन्हें छुट्टी दी गई.' 93 बम ब्लास्ट कांड में 55 वर्षीय संजय दत्त को ए के 56 राइफल अवैध रूप से रखने और उसे नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी, सजा के दौरान उन्हें कई बार पैरोल पर रिहा किया गया,इसी क्रम में उन्हें बुधवार को यरवदा जेल प्रशासन ने 14 दिन की छुट्टी पर रिहा किया
Author: JAN TV Editorial Team
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