उन्होंने कहा महाधिवक्ता की राय में इस मामले में भारतीय संविधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 या आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। महाधिवक्ता के अनुसार सिद्धू के शो जारी रखने में किसी प्रकार की वैधानिक समस्या नहीं है।
इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कहा कि उनकी कैबिनेट के सहकर्मी नवजोत सिंह सिद्धू को टीवी कार्यक्रम करने की इजाजत मिलनी चाहिए बशर्ते यह उनकी आय का मुख्य स्रोत हो।
मुख्यमंत्री के हवाले से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सिद्धू को टीवी कार्यक्रम के जरिए कमाई जारी रख अपनी आजीविका चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए। बशर्ते यह उनकी आय का मुख्य स्रोत हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते कि हितों का कोई टकराव है जैसा कि भारत के अटॉर्नी जनरल ने कहा है। इससे पहले अमरिंदर ने कहा था कि सिद्धू के टीवी पर आते रहने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यदि यह उनके शो से हितों का टकराव हो रहा है तो वह उनका मंत्रालय बदल देंगे। बता दें कि सिद्धू पंजाब सरकार में संस्कृति मंत्री हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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