दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश,'कार में अकेले हों तब भी मास्क पहनना है जरूरी'
(India) दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मास्क एक 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करता है जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकता है। इसलिए अगर कोई कार में अकेले ड्राइविंग कर रहा हो तो भी मास्क अनिवार्य है।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है। बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है।
जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। आदेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा। अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है। ऐसे में मास्क अनिवार्य है।

Digital Desk: Firoz Khan