डूंगरपुर सीमलवाड़ा के क्षेत्रीय वन अधिकारी हरीशचंद्र बायड़ी ने मुखबिर की सूचना पर बांसिया के पास 18 नवंबर को एक हथिनी के साथ दो महावतों को गिरफ्तार किया था। मुखबिर ने बिना अनुज्ञा पत्र एवं स्वीकृति के सड़क मार्ग से हाथी विचरण करने की सूचना दी थी। इस पर वन विभाग की टीम में शामिल संजेश पाटीदार, सुरेश कुमार, करण सिंह गुर्जर, प्रकाश, शंकर रोत ने हथिनी व उसके दोनों महावतों को तलाश करने के बाद पकड़ लिया। टीम के सदस्यों ने महावतों से पूछताछ की तो हाथी को विचरण कराने संबंधित अनुज्ञा पत्र व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और किसी प्रकार वैद्य दस्तावेज उनके पास नहीं था।
गिरफ्तारी के बाद जेल और अब जमानत: वन विभाग के अधिकारियों ने समस्तीपुर बिहार निवासी मुकट पुत्र भगवान सिंह व फूल सिंह पुत्र मिश्री यादव को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार धारा 39, 40, 44, 48ए, 49ए व 51 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को डूंगरपुर अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों महावतों को को जेल भेज दिया था। वहीं मादा हाथी की देखरेख व रखरखाव वन विभाग को सौंपी है। तीन महीने बाद इन महावतों की जमानत हो गई, लेकिन हथिनी अब भी वन विभाग के पास है, जो अब बीमार हो रही है।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।