लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म
(India) लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 के बाद ममता सरकार द्वारा जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक ओबीसी के तहत 77 श्रेणियों में मुसलमानों को दिए गए आरक्षण और 2012 के कानून के तहत उनके लिए बनाई गई 37 श्रेणियों को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि वास्तव में इन जातियों को ओबीसी घोषित करने के लिए धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। कलकत्ता हाईकोर्ट के पीठ ने फैसले में तृणमूल सरकार का जिक्र नहीं किया है। संयोग से तृणमूल 2011 से राज्य की सत्ता में है। इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश सिर्फ तृणमूल सरकार में जारी ओबीसी प्रमाणपत्रों पर प्रभावी होगा।

Author: JAN TV Editorial Team

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