न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने मामले की सुनवाई मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करते हुए रशीद से दिल्ली में एक वैकल्पिक स्थानीय पता उपलब्ध कराने को कहा है। अदालत ने पहले उन्हें अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान श्रीनगर में ही रहने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान रशीद के वकील ने बताया कि उनके पास सांसद होने के नाते दिल्ली में आवंटित आवास है, लेकिन अदालत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सांसद आवास में रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि रशीद को ‘कस्टडी पैरोल’ के तहत भी अपने पिता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, खासकर तब जब उनकी अंतरिम जमानत 6 मई को समाप्त हो रही है।
गौरतलब है कि अदालत ने 28 अप्रैल को रशीद को एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें उन्हें या तो अस्पताल में अपने पिता से मिलने या घर पर रहने की अनुमति दी गई थी।
इंजीनियर रशीद को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे।
Author: JAN TV Editorial Team
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