(India)
साथ ही कर्मचारियों से योजनाओं के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए करने के लिये भी पहल करने को कहा है। EPFO ने अपने कार्यालय आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों निर्णय के संदर्भ में गजट में अधिसूचना जल्दी ही जारी किये जाने की संभावना है। 2014-15 के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यह घोषणा की थी कि संगठित क्षेत्र में अधिकतम 6,500 रुपए मासिक वेतन पाने वालों की जगह 15,000 रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी भी EPFO द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आयेंगे। इसके साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रपये कर दी गयी है।
कार्यालय आदेश के अनुसार पेशन की गणना के लिए कर्मचारी पेंशन कोष की सदस्यता छोड़ने से ठीक पहले के 60 महीने के मासिक वेतन के औसत को आधार बनाया जाएगा। ईपीएस-95 योजना के तहत अंशधारक 58 साल की उम्र तक इसका सदस्य रह सकता है।
Author: JAN TV Editorial Team
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