केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने वॉकी-टॉकी की अनधिकृत बिक्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई उन रेडियो तरंगों के बारे में उचित जानकारी की कमी पर केंद्रित है, जिनमें ये उपकरण काम करते हैं, लाइसेंसिंग विवरण और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उन्हें सूचीबद्ध करते समय उपकरण प्रकार अनुमोदन (ETA) प्रमाण।
जोशी ने कहा कि ये उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम सहित कई कानूनी ढाँचों के खिलाफ हैं। मंत्री ने कहा कि CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(l) के तहत आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी करेगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल बाजारों में अनुपालन और उपभोक्ता संरक्षण उपायों को मजबूत करना है।
उन्होंने कहा कि विक्रेताओं को उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने और गैरकानूनी व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए सभी लागू नियामक मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
Author: JAN TV Editorial Team
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