जल्दी ही कॉरपोरेट गवर्नेस के विस्तृत नियम जारी करेगा सेबी
(India)
बाजार नियामक सेबी जल्दी ही कॉरपोरेट गवर्नेस के विस्तृत नियम जारी करेगा। इन नियमों के तहत यह प्रावधान भी किया जाएगा कि एक व्यक्ति कितनी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक का पद संभाल सकता है। सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने कहा कि नियामक की अगली बोर्ड बैठक में नए कॉरपोरेट नियमों के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद विस्तृत नियम जारी किए जाएंगे। नए नियमों में सीईओ के वेतन, उत्तराधिकार संबंधी योजना और सूचीबद्ध कंपनियों में व्हिसल ब्लोअर नीति संबंधी प्रावधान किए जाएंगे। सेबी यह नियम तय करने के लिए पिछले साल जनवरी में विचार पत्र पेश किया था। इसके बाद सेबी को नया कंपनी विधेयक संसद में पारित होने का इंतजार था। अब यह विधेयक पारित हो चुका है और इसे लागू किया जा रहा है। फिलहाल एक व्यक्ति अधिकतम 10 कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक का पद संभाल सकता है। सेबी ने नए नियमों के तहत इस संख्या को घटाने का प्रस्ताव किया है।

Author: JAN TV Editorial Team

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