(India)
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जहाजरानी मंत्रालय ने निर्णय किया है कि भारतीय जहाजों या किसी भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनी द्वारा चार्टर्ड पोत को आजीवन लाइसेंस जारी किया जाएगा। यह उन लाइसेंसों की जगह जारी किया जायेगा जिनका हर साल नवीनीकरण होता है। सरकार ने मर्चेंट शिपिंग कानून, 1958 के तहत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गोवा एवं कोचीन के पांच जहाजरानी पंजीयकों को इस तरह के लाइसेंस जारी करने को कहा है।
Author: JAN TV Editorial Team
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