मुंबई में दही हांडी पर सख्ती, ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं, नाबालिग नहीं होंगे शामिल
(MAHARASHTRA, India) साथ ही नाबालिगों को दही-हांडी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों को आदेश दिया गया है कि अगर किसी मंडल में दही हांडी फोड़ने वाली टीम में कोई नाबालिग शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने यह आदेश मटकी फोड़ने के अभ्यास के दौरान 14 साल के लड़के की मौत के बाद दिया है। गौर हो कि दो दिन पहले मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस के दौरान 14 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। दही हांडी के दौरान बढ़ रहे हादसों को रोकने के लिये बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसपर कोर्ट ने यह फैसला दिया।
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुख्य अंश:

-18 साल से कम उम्र के गोविंदा भाग नहीं ले पाएंगे
-दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होगी
-जो भी मंडल इस नियम का उल्लंघन करेगा उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
-सेफ्टी किट जैसे हेलमेट ,बेल्ट और जैकेट गोविंदाओं को मुहैया कराया जाना जरूरी

Author: JAN TV Editorial Team

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