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स्थानीय मीडिया की खबर के अनुसार, पाकिस्तान के सिंध उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कल पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग (पीएईसी) को पर्यावरण कानूनों का पालन सुनिश्चित किये बगैर कराची में संयंत्रों के प्रस्तावित कार्यस्थल पर काम करने से रोक दिया है। अदालत ने सिंध पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (ईआईए) के खिलाफ दायर याचिका पर यह निर्देश दिया। इस एजेंसी ने ही दोनों संयंत्रों को मंजूरी दी थी। याचियों के वकील ने कहा कि संयंत्रों का निर्माण चाइना नेशनल न्यूक्लियर कार्पोरेशन द्वारा एसीपी-1000 के डिजाइन पर किया जाना है। यह डिजाइन चीन में भी परिचालन में नहीं है।
Author: JAN TV Editorial Team
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