सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर लगे 10 हजार का जुर्माना
(India)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। एनजीटी के मुताबिक शहरी ठोस कचरा देश को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है, खासतौर पर इससे दिल्ली प्रभावित है। एनजीटी ने कहा कि सभी प्राधिकार वैधानिक दायित्व के तहत कूड़ा एकत्र कराना सुनिश्चित करें। जस्टिस स्वतंतर कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शहरी ठोस कचरा निकालने वाले मुख्य स्त्रोत होटल, रेस्तरां, बूचड़खाने, सब्जी मंडी हैं। इन सभी को निगम निर्देश दे कि नियमों के तहत वे कचरे को एकत्र करें और उसके सुपुर्द करें।
DISCLAIMER:

इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।