(DELHI, India)
टाडा अदालत ने इन लोगों को 10 साल से लेकर 20 साल की अवधि तक की सजा सुनाई थी, धमाकों में एक लड़की की मौत हो गई थी और 31 अन्य घायल हो गए थे, भारतीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरोपियों और गुजरात सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया, आरोपियों ने मामले में टाडा कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, अयोध्या स्थित विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान जनवरी 1993 में सूरत के वराछा इलाके और सूरत रेलवे स्टेशन के प्लैटफॉर्म नंबर 1 पर दो बम विस्फोट हुए थे, वराछा में हुए धमाके में अल्पा पटेल नाम की एक स्कूल छात्रा की मौत हो गई थी और 11 अन्य घायल हो गए थे, रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट में करीब 20 लोग घायल हो गए थे
Author: JAN TV Editorial Team
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