(MAHARASHTRA, India)
इस याचिका में फ्लैट को बचाने के लिए नगर निगम से बातचीत का एक और मौका दिए जाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनधिकृत फ्लैटों के मालिकों की याचिका पर दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा प्रावधान है कि जुर्माना व अन्य शुल्क अदा करने पर अनधिकृत निर्माण को भी नियमित किया जा सकता है
Author: JAN TV Editorial Team
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