भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों ने अमेरिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है। निचली अदालत ने पीड़ितों की अपील पर फैसला सुनाया है कि कैमिकल प्लांट से हो रहे प्रदूषण के चलते यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्लांट के आसपास रहने वाले लोगों और 1984 में हुई त्रासदी के पीड़ितों ने अमेरिका के अपीली कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की थी कि प्लांट से रिस रहे जहरीले टॉक्सिक के चलते आसपास का जल और जमीन प्रदूषित हो रहा है।
Author: JAN TV Editorial Team
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