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दूसरी तरफ, लखवी ने न्यायिक आयोग के रिकार्ड को इस मामले में सबूत का हिस्सा बनाने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली। अभियोजन पक्ष इस्लामाबाद स्थित आतंकवाद विरोधी अदालत के आदेश की प्रति नहीं मिल पाने के कारण चुनौती देने वाली याचिका दायर नहीं कर सका। आतंकवाद विरोधी अदालत ने लखवी को जमानत दी थी,,,मुख्य अभियोजक चौधरी अजहर ने कहा, हम आतंकवाद विरोधी अदालत के आदेश की प्रति पाने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि हम कल अपील दायर कर पाएंगे क्योंकि यह अदालत के आदेश की प्रति हासिल करने से जुड़ा हुआ है। अदालत के आदेश की प्रति मिलने के बाद हमें याचिका तैयार करने के लिए समय चाहिए।
Author: JAN TV Editorial Team
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