एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आॅनलाइन उपलब्ध करवाने के निर्देश
(India)
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश दिया। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदशों को एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आॅनलाईन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। सिक्किम मिजोरम मेघालय और कश्मीर जैसे राज्यों के दुर्गम इलाके जंहा इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है उनेक लिए मोहलत 72 घंटे रहेगी । कोर्ट ने कहा सभी राज्यों को 15 नवंबर से यह आदेश लागू करने होंगे
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