सरकार के इस फैसले से लाखों टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और दूसरे ड्राइवरों को राहत मिलेगी। बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, गियर वाली मोटरसाइकिल, लाइट वेट कार, ई-रिक्शा ऑटो-रिक्शा के लिए ये छूट दी गई है।
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